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इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला,ज्ञानवापी में साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट(HC) ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे किए जाने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्रवाई कार्बन डेटिंग कराई जाए। शिवलिंग को बगैर नुकसान पहुंचाए सर्वे कराने के आदेश दिया गया है।

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कोर्ट ने जिला जज के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने एएसआई (ASI) की रिपोर्ट के आधार पर कथित सीलिंग की साइंटिफिक सर्वे की जांच कराने का आदेश दिया है।

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