लखनऊ: हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेटी के प्रेमी की हत्या की आरोपी महिला को जमानत दे दी है। जस्टिस राजीव जोशी की एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा “दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य” के फैसले को आधार बना कर आरोपी सुलेखा को जमानत दे दी है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोप की प्रकृति, दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता, सहायक साक्ष्य की प्रकृति, आरोप के समर्थन में प्रथम दृष्टया संतुष्टि और सजा के सुधारात्मक सिद्धांत, अनुच्छेद 21 के बड़े आदेश पर विचार करते हुए दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद भारत का संविधान और दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर ऐसा लगता है कि यह जमानत का मामला है।
बता दें मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि मृतक घर से बाहर निकल गया था और वापस नहीं लौटा था। मृत व्यक्ति का शव 14 अक्टूबर 2019 को आवेदक के पति सह-आरोपी मुन्ना उर्फ हरिओम के घर के तहखाने से बरामद किया गया था। मृतक की पत्नी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत गायब करना) और 365 (व्यक्ति को कैद करने के इरादे से अपहरण) के तहत फंसाया और आरोपित किया गया था।
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