इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के कथित मामले में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद (Ali Ahmed) की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आपको बता दें कि अभी अली नैनी जेल में सजा काट रहा है।
इस दौरान अदालत ने अली को “बनने वाला माफिया डॉन” करार दिया। रिपोर्ट्स की माने तो, उसका नाम उमेश पाल हत्याकांड में भी आ चुका है। मामले को गंभीरता से लेते हुए, अदालत ने कहा, “अगर वह जेल से बाहर आता है, तो वह गवाहों और समाज के लिए खतरा बन सकता है।”
इस पर न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह का भी आधिकारिक बयान सामने आया है। दरअसल, उन्होंने कहा, “आरोपी आवेदक अली अहमद खुद माफिया डॉन बन रहा है, क्योंकि उसकी भूमिका उमेश पाल की हत्या में सामने आई है।”
अदालत ने आरोपी अली और उसके पिता अतीक के आपराधिक इतिहास पर कड़ा प्रहार किया है। अदालत ने कहा, “अली सबसे खूंखार अपराधियों और माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा है, जिसके पास 100 से ज्यादा अपराध के केस दर्ज हैं। इनमें हत्या, अपहरण, जबरन वसूली, फिरौती, संपत्ति हथियाने और अन्य जघन्य अपराधों के मामले शामिल हैं।
अली ने 31 दिसंबर, 2022 को दर्ज की गई FIR पर जमानत अर्जी दाखिल की है। आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे पर प्रयागराज जिले के करेली पुलिस स्टेशन में हत्या, जबरन वसूली और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत दर्ज आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।
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