अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (ADA) के रिहायशी फ्लैटों में प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, जो कि एडीए के मानकों के अनुसार नहीं है। ऐसा ही एक मामला शिकायतकर्ता ने आईजीआरएस के द्वारा विभाग को अवगत कराया कि एडीए के रिहायशी फ्लैटों में प्राइवेट कमर्शियल हॉस्पिटल संचालित है। जिसके बाद एडीए से हॉस्पिटल को नोटिस भेजकर जवाब मांगने की बात सामने आई है।
वहीं जब इस पूरे मामले पर एडीए सचिव अंजुम बी से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि “एडीए की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी एडीए के रिहायशी फ्लैटों को कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जबकि फ्लैटों के रीसेल होने के बाद भी खरीदने वाला कॉमर्शियल तरीके से रिहायशी जगहों को इस्तेमाल नहीं कर सकता।” इसके साथ ही उनका कहना था कि “आईजीआरएस के माध्यम से जो मामला कमर्शियल हॉस्पिटल का उनकी संज्ञान में आया है, उसके खिलाफ अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के द्वारा संज्ञान लेकर जल्द कार्रवाई की जाएगी।”
आईजीआरएस की शिकायत के माध्यम से जब हॉस्पिटल संचालक से जानकारी ली गई, तो उसने अपना हॉस्पिटल एडीए के रिहायशी फ्लैटों में संचालित होना बताया, वहीं हॉस्पिटल संचालक का कहना था कि हॉस्पिटल चलाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुमति ली जाती है। इसमें एडीए का कोई रोल नहीं होता। हॉस्पिटल संचालक ने बताया कि एडीए के द्वारा 500 नोटिस जिले में जारी किए हैं। यदि एडीए उन 500 लोगों पर कार्यवाही करेगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जबकि एडीए से उसके पास भी नोटिस पहुंचा था। जिस नोटिस का जवाब उसके द्वारा एडीए को दे दिया है और नोटिस के जवाब से एडीए विभाग संतुष्ट है।
(अलीगढ़ से संदीप शर्मा की रिपोर्ट)
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