नोएडा (Noida) और ग्रेटर नोएडा के लगभग 100 निजी स्कूलों पर 2020-21 के कोविड के समय के दौरान छात्रों से ली गई फीस का 15 प्रतिशत वापस नहीं करने पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बुधवार को अधिकारियों ने ये जानकारी दी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर गौतम बौद्ध नगर प्रशासन ने स्कूलों पर जुर्माना लगाया है। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मवीर सिंह के आदेश के अनुसार 30 दिनों के भीतर छात्रों को वापस नहीं करने पर स्कूलों के खिलाफ जुर्माना बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाएगा।
बुधवार को स्कूलों को जुर्माने का आदेश जारी किया गया। अदालत ने ये आदेश 6 जनवरी को दिया था। आपको बता दें कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सोमवार को जिला शुल्क नियामक समिति (डीएफआरसी) की बैठक के दौरान प्रमुख संस्थानों सहित स्कूलों द्वारा अदालत के आदेश का पालन नहीं करने का मामला सामने आया था।
अधिकारी ने कहा, “डीएफआरसी की बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने की और यह सामने आया कि गौतम बौद्ध नगर के लगभग 100 निजी स्कूलों ने एचसी के आदेश का पालन नहीं किया है, जिसने पुनर्भुगतान के लिए मार्च की समय सीमा तय की थी।” आदेश में कहा गया है, “उन छात्रों के मामले में जो पास आउट हो गए हैं या स्कूल छोड़ चुके हैं, राशि की गणना की जा सकती है और उन छात्रों को लौटा दी जा सकती है। पूरी कवायद दो महीने के भीतर की जानी चाहिए।”
(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)
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