UP: होली पर्व के अवसर पर यात्रियों के भारी संख्या में आवागमन को लेकर परिवहन की बेहतर सुविधा के लिए योगी सरकार की ओर से पहल की गई है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर ने सभी क्षेत्रीय/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को होली पर्व के दृष्टिगत शत-प्रतिशत बसों के संचालन के साथ-साथ बस अड्डों पर व्यापक यात्री सुविधा सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि 24/25 मार्च, 2024 को मुख्य पर्व की तिथि से पूर्व व उसके पश्चात विभिन्न गन्तव्यों के लिए जनसामान्य का भारी संख्या में आवागमन देखते हुए यात्रियों को पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से बसों को शत-प्रतिशत आनरोड करते हुए संचालन कराया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र समस्त बसों की यांत्रिक एवं भौतिक दशा को सुदृढ़ व ऑनरोड कराकर शत-प्रतिशत संचालन सुनिश्चित करेगा। समस्त सक्षम चालक-परिचालक से संचालन का कार्य लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि होली पर्व की अवधि में यात्रियों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त बसों का संचालन योजनाबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। बस अड्डों पर बैनरों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा।
एमडी ने कहा कि एसी बसों के संचालन को निर्धारित कर आनलाइन बुकिंग/आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यात्रियों के बैठने की अतिरिक्त व्यवस्था के साथ-साथ सभी बस अड्डों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, शौचालय एवं परिसर की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। बसों में संचालन के दौरान यह भी सुनिश्चित करें, कि अवांछनीय, प्रतिबंधित व ज्वलन्तशील विस्फोटक सामग्री न ले जाई जाए।
उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने सभी संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को होली पर्व के दृष्टिगत अनाधिकृत वाहनों की सघन चेकिंग कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने कहा कि 24/25 मार्च 2024 को होली का पर्व मनाया जाना है। प्रायः महत्वपूर्ण अवसरों पर प्रदेश के अंदर आने वाली व प्रदेश से अन्य राज्य में जाने वाली अथवा प्रदेश के विभिन्न स्थानों से बहुतायत में संचालित होने वाले अनाधिकृत वाहनों से जहां एक ओर निगम की आय कुप्रभावित होती है, वहीं दूसरी ओर व्यापक कर चोरी से शासन को राजस्व की हानि होने के साथ-साथ यात्री सुरक्षा मानकों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता है। उन्होंने अनाधिकृत संचालन की रोकथाम के लिए जनहित में 21 मार्च से 01 अप्रैल 2024 तक सभी जनपदों में अनाधिकृत वाहनों के रोकथाम हेतु प्रभावशाली संयुक्त चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं।
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