UP: इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी की याचिका खारिज कर दी है।
UP: दरअसल अमरमणि त्रिपाठी ने अपने खिलाफ जारी एनबीडब्ल्यू को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 मार्च को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, अब इस पर फैसला सुना दिया गया है।
आपको बता दें कि अपहरण के मामले में फरार चल रहे अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ बस्ती कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया था, बस्ती कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को फरार घोषित कर संपत्तियां कुर्क करने का भी आदेश दिया था, अमरमणि त्रिपाठी ने बस्ती कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने कहा अमरमणि त्रिपाठी की याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।
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