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नवाब मलिक को बड़ा झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट से एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।

नवाब मलिक
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष कोर्ट ने मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर हमें दखल देने की जरूरत नहीं लगती। कोर्ट ने उन्हें अपनी जमानत के लिए निचली अदालतों में जाने को कहा।

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बता दें कि नवाब मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering case) मामले में ईडी की ओर से जांच की जा रही है। फिलहाल मलिक जेल में बंद हैं। इस मामले में रिहाई के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल 15 मार्च को बांबे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया था।

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हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में नवाब मलिक ने कहा था कि स्पेशल कोर्ट की ओर से हिरासत में भेजने का आदेश पूरी तरह गैरकानूनी है। हालांकि हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें राहत देने से साफ इनकार कर दिया।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 23 फरवरी को आतंकी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ दर्ज FIR के मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। एफआईआर में दाऊद की बहन हसीना पारकर के जुड़े भूमि सौदे के मामले में मलिक को टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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