पंचकूला: रंजीत सिंह हत्या के मामले में राम रहीम को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने राम रहीम के अलावा चार अन्य को भी ताउम्र जेल की सजा सुनाईं है।
आरोपी को पहले भी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 506 (आपराधिक धमकी) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था।
हांलाकि राम रहीम के वकील अजय वर्मन ने कहा है कि वे मामले को हाईकोर्ट में ले जाएंगे। सुनवाई के दौरान राम रहीम ने अदालत से जेल में वीडियो संदेश बनाने की इजाजत मांगी।
राम रहीम ने दलील दी कि, ‘मैं बहुत बड़ा परोपकारी हूं। लाखों लोगों का नशा छुड़ा चुका हूं। इसलिए मुझे जेल के अंदर अपने उपदेशों के वीडियो बनाकर अपने लाखों-करोड़ों भक्तों को परोपकार के संदेश देने की इजाजत दी जाए।
इस मांग को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने कहा, कैदी राज्य का मसला होता है और जेल मैनुअल से गाइड किया जाता है। इस बारे में कोई भी फैसला राज्य सरकार या जेल अथॉरिटी ही ले सकती है।
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