गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 16 शहरों में अब तंबाकू, गुटखा और सिगरेट बेचने वालों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि गाजियाबाद में इसी महीने से ही दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
इस बारे में उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
यूपी के जिन जिलों में यह नई व्यवस्था लागू होने जा रही है उसमें गाजियाबाद का भी नाम शामिल है। गाजियाबाद नगर निगम ने एक अलग से बायलॉज तैयार किया है। जिसके हिसाब से इस महीने से दुकानदारों को लाइसेंस दिया जाएगा। बता दें कि नए बायलॉज के जरिए जिले में दुकानदारों को तीन श्रेणी में बांटा गया है।
गाजियाबाद में अब हर दुकानदार गुटखा, सिगरेट और तंबाकू नहीं बेच सकता है। इसलिए अगले कुछ दिनों में खासकर सिगरेट पीने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पिछले महीने ही गाजियाबाद, मेरठ समेत उत्तर प्रदेश के 16 शहरों में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और गुटखा जैसे उत्पादों को बेचने के लिए दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया था।
नगर निगम के मुताबिक जो दुकानदार लाइसेंस नहीं लेगा उसको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। बिना लाइसेंस के कॉमर्शियल मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेंसर्स, किराना दुकान, गुमटी आदि जगहों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। इसका पालन नहीं करने वालों पर 2000 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही दुकान में रखा गुटखा, तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट जब्त कर ली जाएगी। गाजियाबाद में यह नई व्यवस्था 15 सितंबर से पहले लागू की जा सकती है।
बता दें कि लखनऊ नगर निगम में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है। अब यही व्यवस्था यूपी के दूसरे जिले अलीगढ़, अयोध्या, वृंदावन-मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर और बरेली में भी लागू किया जा रहा है।
इस नई पहल के बाद यह दावा किया जा रहा है कि इससे लोगों मे नशे की लत रुकेगी। इसके साथ ही दुकानदार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट और तंबाकू से बने उत्पाद नहीं बेच पाएंगे। इतना ही नहीं 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इसे बेचने की अनुमति भी नहीं होगी। इस नए नियम से गाजियाबाद में गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू बेचने वाली 25 हजार से ज्यादा दुकानें अब लाइसेंस के दायरे में आएंगी।
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