सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह दहिया को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दहिया को पहले अपनी लोकेशन बतानी होगी।
कोर्ट ने कहा कि कोई सुनवाई, कोई सुरक्षा तब तक नहीं मिलेगी, जब तक कोर्ट ये न जान ले कि आप कहां हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर दहिया के वकील को उनकी लोकेशन बताने को कहा है। साथ ही मामले की सुनवाई को 22 तारीख तक मुल्तवी कर दिया है।
जस्टिस एस के कौल की अगुवाई वाली पीठ ने दहिया की सुरक्षा की मांग की याचिका को पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी के ज़रिए दायर करने के लिए कहा है।
कोर्ट ने कहा, “आप सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और किसी को ये नहीं पता कि आप हैं कहां? अगर आप विदेश में बैठे हों और पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी के ज़रिए क़ानून का सहारा ले रहे हैं तो क्या होगा। अगर अदालत आपके हक़ में फ़ैसला सुनाती है तो आपको भारत आना ही होगा, हमें नहीं पता कि आपके दिमाग़ में क्या चल रहा है। तो जब तक ये नहीं बताते कि आप हैं कहां, तब तक हम कोई सुरक्षा, कोई सुनवाई नहीं करेंगे।”
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