गांधीनगर: आसाराम के बेटे नारायण साईं को मिला दो सप्ताह का अवकाश रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साईं को जेल से मिली दो हफ्ते की छुट्टी को खारिज कर दिया है।
नारायण साईं साल 2014 से जेल में बंद है। वो रेप के मामले में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है।
जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुजरात सरकार की स्पेशल लीव याचिका पर सुनवाई के दौरान ये फैसला लिया।
गुजरात सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट की सिंगल जज बैंच के समक्ष नारायण साई की दो सप्ताह का अवकाश देने का विरोध किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल से छुट्टी बिना कारण बताए एक तय समय के बाद ही मिल सकती है।
अदालत ने ये भी कहा कि कैदी बिना कारण बताए भी छुट्टी ले सकते हैं लेकिन ये उनका पूर्ण अधिकार नहीं है।
नारायण साईं विवादस्पद अध्यात्मिक गुरू आसाराम का पुत्र है। दोनों पिता-पुत्र रेप और यौन-शोषण के अलग-अलग मामलों में जेल में सज़ा काट रहे हैं।
साईं को सूरत की एक अदालत ने 2019 में रेप के मामले में दोषी पाया था।
इसके अलावा मामले में साईं के करीबी सहयोगियों- गंगा, जमुना और रसोइये हनुमान को दस-दस साल की सज़ा सुनाई गई थी। साथ ही नारायण साईं के ड्राइवर रमेश मल्होत्रा को भी छह महीने क़ैद की सज़ा सुनाई गई थी।
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