नई दिल्ली: कोरोना वायरस (corona virus) के लगातार घटते मामलों को देखते हुए देशभर के तमाम राज्यों में स्कूल और शिक्षण संस्थान खोल दिए गए हैं। लेकिन केरल (Kerala) में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 11वीं कक्षा की परीक्षा पर रोक लगा दी गई है।
मालूम हो कि, राज्य में हर दिन कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11वीं कक्षा की परीक्षा पर रोक लगाने का यह आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार राज्य के सामान्य शिक्षा विभाग ने 11वीं की परीक्षा 5 सितंबर से ऑफलाइन कराने का फैसला किया था। अदालत ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण राज्य में स्थिति चिंताजनक है।
वहीं, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने बताया, ‘हमें प्रथमदृष्टया याचिकाकर्ता की इस दलील में दम लगता है कि राज्य सरकार ने इस साल सितंबर में होने वाली ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए मौजूदा हालात पर गंभीरता से विचार नहीं किया है। हमें इस संबंध में राज्य के वकील से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका है। इसलिए हम अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई तक ऑफलाइन परीक्षा पर रोक लगाते हैं।’
दरअसल, अदालत का फैसला उन सभी अभिभावकों और छात्रों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है जो कोरोना महामारी के बीच ऑफ़लाइन परीक्षा आयोजित करने की बात को लेकर चिंतित थे। इसके साथ ही न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने महामारी के मद्देनजर छात्रों की सुरक्षा पर विचार नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि महामारी के बीच 27 सितंबर तक होने वाली ऑफलाइन परीक्षा में करीब तीन लाख छात्र शामिल होंगे।
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