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Corona Update: गुजरात में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 4 फरवरी तक बढ़ाई गई पाबंदियां, जानें जारी गाइडलाइंस

Corona guidelines

Gujarat Corona guidelines

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नई दिल्लीः देशभर में जानलेवा कोरोना वायरस और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर जारी है। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए देश के कई राज्यों में कई तरह की पाबंदियां लागू की गईं। हालांकि, कई राज्यों में कोविड के मामलों में गिरावट आई है, जिसके बाद कोरोना की पाबंदियों में ढील दी गई है।

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वहीं अगर गुजरात की बात करें तो राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाई पाबंदीयों को 4 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही जारी गाइडलाइंस के अनुसार प्रदेश के 9 महानगरों और 2 शहरों के साथ-साथ 19 और शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू (Night Curfew) लागू रहेगा।

मालूम हो कि होटल और रेस्तरां को 24 घंटे होम डिलीवरी सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए 27 शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू करने के साथ-साथ कुछ अहम फैसलों की घोषणा की है। जिसमें अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर और गांधीनगर के अलावा 27 शहर शामिल है।

जबकि कोरोना संक्रमण के उच्च सकारात्मक अनुपात वाले 19 शहर सुरेंद्रनगर, ध्रांगढ़रा, मोरबी, वांकानेर, धोराजी, गोंडल, जेतपुर, कलावाड़, गोधरा, विजलपोर (नवसारी), नवसारी, बिलिमोरा, व्यारा, वापी, वलसाड, में जनवरी में नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया गया है। यहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।

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