Advertisement

MP News: वकीलों की हड़ताल स्थगित, सुप्रीम कोर्ट ने बार के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया

Share
Advertisement

मध्यप्रदेश में वकीलों की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। स्टेट बार काउंसिल की आज बुलाई गई आपात बैठक में यह फैसला हुआ। 29 मार्च की शाम 4.30 बजे स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की दिल्ली में CJI (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया) से मुलाकात होगी। बता दें कि 23 मार्च से प्रदेशभर के वकील हड़ताल पर थे और किसी भी केस की पैरवी नहीं कर रहे थे।

Advertisement

हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया

मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में वकीलों की हड़ताल को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए वार्ता के लिए 29 मार्च का समय दिया है। मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूं। जब एक तरफ वार्ता की बात है, तो हम वकीलों का हड़ताल पर रहना उचित नहीं था। इस नाते सर्वसम्मति से इस हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है।

नए प्रकरणों की लंबी-लंबी तारीखें लगा दी जा रही

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों को 25 चिह्नित मामले 3 महीने में निराकरण के आदेश दिए थे। जिला अभिभाषक संघ भोपाल के अध्यक्ष पीसी कोठारी ने बताया कि दिसंबर 2022 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 25-25 पुराने प्रकरणों के त्वरित निपटारे के लिए मध्यप्रदेश के समस्त न्यायालयों के लिए आदेश पारित किया था। इसके कारण वकीलों के साथ पक्षकारों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। जजों पर पुराने केसों के त्वरित निराकरण का दबाव है। ऐसे में जज नए प्रकरणों की सुनवाई नहीं कर रहे। नए प्रकरणों की लंबी-लंबी तारीखें लगा दी जा रही हैं।

8 हजार वकील रजिस्टर्ड

पीसी कोठारी ने बताया कि इस आदेश को वापस लेने के लिए अभिभाषक संघ की तरफ से पूर्व में भी मांग की गई थी, लेकिन आदेश वापस नहीं लिया गया। इसी के विरोध में संघ ने अदालत के कार्य से अलग होने का फैसला लिया था। कोठारी का कहना है कि अभी हमारे पास हड़ताल खत्म करने का कोई अधिकृत पत्र नहीं आया है। अब हम देखेंगे कि किन शर्तों पर बात हो रही है। इसके बाद आगे फैसला लिया जाएगा। भोपाल जिला अभिभाषक संघ में करीब 8 हजार वकील रजिस्टर्ड हैं।

ये भी पढ़े: कमलनाथ की शिवराज को सलाह-मुंबई जाकर फिल्मों में एक्टिंग करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *