Advertisement

MP News: चिटफंड कंपनी के मालिक को मिली 250 साल की सजा, सुर्खियों में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

Share
Advertisement

सीहोर: मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इन्वेस्टर्स से धोखाधड़ी करने वाले एक कंपनी के चैयरमैन को कोर्ट ने 250 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने चिटफंड कंपनी (Chit Fund Company) के चेयरमैन को 6 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में यह फैसला दिया है। सीहोर में जिला न्यायालय के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। चिटफंड कंपनी के चैयरमैन के साथ कोर्ट ने अन्य चार सह आरोपियों को 10 -10 साल की सजा सुनाई गई है।

Advertisement

निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का मामला

जानकारी के अनुसार, सीहोर जिला न्यायालय ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर पैसा हड़पने के मामले में चिटफंड कंपनी साईं प्रसाद के चैयरमैन बाला साहब भापकर को 250 साल की सजा सुनाई है। साथ में सह आरोपी एजेंट लखन, जितेंद्र, दीप सिंह, राजेश वर्मा को 10 -10 साल की सजा भी सुनाई है। विशेष न्यायाधीश संजय कुमार शाही जी के न्यायालय ने यह फैसला सुनाया गया है।

2009 में शुरू हुआ था निवेश का खेल

जिला न्यायालय के सहायक अभियोजन अधिकारी प्रमोद अहिरवार ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साई प्रसाद कंपनी के चेयरमैन बाला साहब भापकर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उन्होंने कई ग्रामीणों को लालच देकर निवेश कराया था। जब 5 साल बाद निवेशकों को पैसा मिलना था तो उनको पैसा नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने जब संपर्क किया तो कंपनी में ताले लगे पाए गए। आरोपियों ने 17 नवम्बर 2009 से लेकर 13 मार्च 2016 तक निवेशकों को धोखा देकर निवेश कराया। निवेशकों को भरोसा दिया गया था कि उनका पैसा मिल जाएगा। जब निवेशको को उनका पैसा नहीं मिला तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

थाने में दर्ज हुआ था केस

जब निवेशकों का पैसा वापस नहीं मिला तो उन्होंने थाना कोतवाली में केस दर्ज कराया था। विवेचना के बाद न्यायालय में अभियुक्त पत्र पेश किया गया था। न्यायालय ने कंपनी के चैयरमैन बाला साहब को 420,120 बी,109 और चिटफंड चिटफंड अधिनियम की धारा 2002 में कुल मिलाकर 250 साल की सजा सुनाई गई है।

ये भी पढ़े: दिग्विजय सिंह की धमकी को सिंधिया समर्थक मंत्री ने बताया गीदड़ भभकी, कहा- हम किसी से नहीं डरते

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *