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भीषण गर्मी में आधार सेवा केंद्र पर रोजाना लाडली बहनों की लग रही कतार

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इंदौर- शहर और पूरे प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के फार्म 25 मार्च से शिविर लगाकर भरवाए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए, महिलाओं को अपनी समग्र आईडी को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य किया गया है, परंतु कई महिलाओं के मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं, तो किसी के नाम, एड्रेस और आधार में अन्य त्रुटी है। जिसके लिए शहर के अभय प्रशाल स्थित आधार सेवा केंद्र पर महिलाओं की भीड़ सुबह से ही लग रही है। अधिकारियों के मुताबिक रोजाना 500 से अधिक आवेदन आधार में त्रुटियों के चलते आ रहे हैं। भीड़ के चलते महिलाओं को नंबर के हिसाब से टोकन दिए जा रहे हैं।

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शिवराज सरकार द्वारा हाल ही में लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की गई है। जिसमें महिलाओं को इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं और उनके परिजन जब शिविर कैंप और अन्य कंप्यूटर सेंटर पर जा रहे हैं, तो उन्हें आधार संबंधित कई प्रकार की समस्या सामने आ रही है। जिसमें महिलाओं के आधार कार्ड पर नंबर, नाम, बायोमेट्रिक, एड्रेस और समग्र आईडी में त्रुटी जैसी समस्या सामने आ रही हैं। जिसके लिए वह शहर के अभय प्रशाल स्थित आधार सेवा केंद्र पर घंटो लाइन में खड़ी रह रही है। सुबह से ही इन महिलाओं का तांता लगना शुरू हो जाता है, आधार सेवा केंद्र सुबह 9.30 से शाम के 6 बजे तक संचालित किया जा रहा है।

सेंटर की 5 विंडो पर आधार के अपडेट के लिए डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं। इसके बाद बायोमेट्रिक और अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए महिलाओं के नाम उनके टोकन नंबर के साथ अनाउंस किए जा रहे हैं। कई महिलाओं और परिजनों को अन्य दस्तावेज संबंधित समस्या आने पर नगर निगम के भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं सेंटर पर फॉर्म भरने समग्र आईडी में त्रुटी के चलते आधार से जोड़ना मुश्किल हो रहा है। लाड़ली बहना योजना के माध्यम से राज्य सरकार महिलाओं को प्रतिमाह 1000 यानि प्रति वर्ष 12000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। वहीं आवेदन करने वाली महिला विवाहित होना चाहिए तभी आवेदन कर पाएंगी।इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 23 से 60 वर्ष के मध्य होना चाहिए। इसी के साथ आवेदन करने वाली महिला के परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।

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