MP में बंद होंगे हुक्का बार? शिकायत मिलने पर बिना वारंट लिया जा सकता है एक्शन
मध्य प्रदेश में चल रहे 200 से ज्यादा हुक्का बार बंद करने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश से भेजे गए हुक्का बार प्रतिबंघ बिल को मंजूरी दे दी है। जल्द ही यह एक्ट का रूप ले लेगा। इसी हफ्ते हुक्का बार के संबंध में आदेश जारी हो सकते हैं। बाकी का प्रोसेस जुलाई 2023 से शुरू हो रहे पांच दिवसीय मॉनसून सत्र के दौरान पूरी की जाएगी। यह मॉनसून सेशन 10 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि जुलाई से ही हुक्का बार को बैन करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
गौरतलब है कि अभी तक हुक्का बार बंद करने को लेकर कोई एक्ट नहीं था। ऐसे में हुक्का बार संचालक पुलिस की कार्रवाई से बच निकलते थे। क्योंकि अभी तक कोई कानून नहीं था, इसलिए कोर्ट से स्टे मिलना आासान होता था। इसको देखते हुए साल 2022 के दिसंबर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठकर कर इस बिल को मंजूरी दे दी थी। बिल में यह बात साफ तौर पर लिखी गई है कि हुक्का बार के खिलाफ अगर शिकायत मिलती है तो पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं होगी। बिना किसी वारंट के ही आरोपी हुक्का बार संचालक पर कार्रवाई की जा सकेगी।
हालांकि, एक शर्त ये रखी गई है कि एक्शन लेने का अधिकार दारोगा या उससे ऊपर की रैंक के अफसर के पास ही होगा। जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा हुक्का बार हैं, जिनमें से 50 तो भोपाल में ही संचालित हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस अफसर हुक्का बार जाकर सामान जब्त कर सकते हैं। इसके अलावा शिकायत मिलने पर आपराधिक केस दर्ज किया जा सकता है। कम से कम एक साल और ज्यादा से ज्यादा तीन साल की सजा हो सकती है। 50 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी रखा जा सकता है।