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Jharkhand News: स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से मारपीट करने पर होगी जेल, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को मिली मंजूरी

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रांची: झारखंड (Jharkhand) में अब ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद ही निकाय चुनाव होंगे। इसके लिए ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बुधवार को इससे संबंधित फैसला लिया गया। बैठक में जिला स्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और होल्डिंग टैक्स से संबंधित प्रस्तावों के अलावा 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

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डॉक्टरों पर हमला किया, तो होगी सजा

झारखंड चिकित्सा सेवा से संबंध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्था (हिंसा और संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक को मंजूरी दी गई है। विधेयक के अनुसार डॉक्टरों-स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस मामले में 2 साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इस विधेयक में मरीजों के हित को भी ध्यान रखा गया है। जिसके तहत डॉक्टरों और अस्पतालों को दुर्घटनाग्रस्त मरीजों का प्राथमिक उपचार हर हाल में करना होगा। बिल का भुगतान ना होने पर भी शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा होगा।

होल्डिंग टैक्स का अब नया फॉमूला लागू

झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर संशोधन नियमावली 2022 में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत होल्डिंग टैक्स लेने के लिए नया फॉर्मला लागू होगा। सभी निकायों में वैसे शैक्षणिक संस्थान, जो ट्रस्ट के रूप में संचालित हैं और नन प्रॉफिटेबल हैं, उसमें 25 प्रतिशत ही होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। उन्हें 75 प्रतिशत होल्डिंग टैक्स की छूट होगी।

42 लाख बिजली उपभोक्ताओं का 1004 करोड़ का डीपीएस माफ

झारखंड कैबिनेट ने राज्य के 42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की है। इनमें पांच किलोवाट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं के राहत मिलेगी। बिजली बिल बकाये रखने पर लगने वाले डिले पेमेंट सरचार्ज को माफ कर दिया गया है।

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