रांची: झारखंड में सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अब एक बार फिर से बायोमेट्रिक से हाजरी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। बायोमेट्रिक से हाजिरी नहीं बनाने पर वेतन कट जाएगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी कर किया गया है। एक अप्रैल से सचिवालय और अन्य सभी सरकारी कार्यालयों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। बताया गया है कि सरकारी काम में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
कोरोना महामारी से पहले भी यही व्यवस्था लागू की थी। लेकिन कोविड के समय संक्रमण की आशंका से बचने की खातिर ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था बंद कर दी गई थी। इस दौरान कर्मचारियों ने दैनिक उपस्थिति पंजी से मैनुअल तरीके से हाजिरी लगाई। लेकिन 10 फरवरी 2023 को स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंतव्य दिया गया। जिसमें बताया कि अब झारखंड में कोविड केस की संख्या नगण्य है, इसलिए ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था शुरू की जा सकती है।
स्वास्थ्य विभाग के मंतव्य के बाद सरकार ने काफी विचार-विमर्श किया। जिसके बाद कार्मिक विभाग की ओर से इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी। इससे पहले राज्य में साल 2015 में बायोमेट्रिक उपस्थिति नियमावली का गठन किया गया था। जिसके तहत झारखंड सचिवालय समेत सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी को अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश के लागू होने के बाद सरकारी कार्यालयों में स्थापित सभी बायोमेट्रिक मशीन को ठीक करने का काम भी पूरा किया जा रहा है।
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