विधानसभा परिसर में समिति के सभापति रामदास सोरेन की अध्यक्षता में जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति की विभागीय बैठक हुई। पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत पुतरु टोल प्लाजा सहित कई अन्य मामलों पर चर्चा की गई।
जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति की विभागीय बैठक विधानसभा परिसर में समिति के सभापति रामदास सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत पुतरु टोल प्लाजा सहित कई अन्य मामले में विस्तार से चर्चा हुई। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकार (एनएचएआई) के संबंधित पदाधिकारी वाईबी सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी एसके मिश्रा, उप-निदेशक पीसी काहाली, उप-महानिदेशक तथा पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत अपर समाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहित राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव संदीप कुमार के साथ-साथ चाईबासा उपायुक्त, खान निदेशक तथा कई अन्य मौजूद थे।
इसमें कहा गया कि पुतरु टोल प्लाजा के नाम पर एनएचआई द्वारा स्थानीय रैयत से 21 एकड़ भूमि पांचवीं अनुसूची का उल्लंघन कर अधिग्रहण किया गया है। इसका मुआवजा राशि से संबंधित विवाद एवं उक्त भूमि की उपयोगिता पर उक्त समिति द्वारा आपत्ति जताने के बाद एनएचएआइ के पदाधिकारियों ने गलती को ध्यान में रखते हुए उक्त भूमि को डिनोटिफाइड करने हेतु पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में संबंधित रैयतों को प्रक्रिया के तहत वापस करने पर सहमति प्रदान की। जिस पर राज्य सरकार के संबंधित पदाधिकारियों को भी समिति द्वारा उक्त संबंध में निर्देशित किया गया है।
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