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आरोपः नौकरी लगने के बाद पति ने पत्नी को घर से निकाला

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Husband-wife Dispute: बिहार में एक युवक पर नौकरी लगने के बाद अपनी पत्नी को घर से निकालने का आरोप है। पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। पति और पत्नी के एक बेटी भी है जो कि छह साल की है। बताया गया कि शादी के बाद युवक की पुलिस में नौकरी लग गई थी।

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Husband-wife Dispute: मामला भागलपुर के तातारपुर थाने का

वैसे तो मामला भागलपुर के तातारपुर थाना के कंपनी बाग का है। यह मामला औरंगाबाद से इस कारण जुड़ा है क्योकि विवाहिता का पति औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक के आवास पर कार्यरत है।

Husband-wife Dispute: ससुराल वाले करने लगे थे दहेज की मांग

बताया जाता है कि पति की पुलिस में नौकरी लगने के तीन साल तक सबकुछ ठीक ठाक रहा। इस दौरान एक बेटी भी हुई जो अभी छह साल की है। आरोप है कि कुछ दिनों बाद युवक और उसके परिवार के रंग-ढंग बदल गए। विवाहिता से दहेज की मांग होने लगी।

Husband-wife Dispute: 2016 में शादी के बाद लगी थी नौकरी

औरंगाबाद की पुलिस कप्तान स्वपना गौतम मेश्राम से न्याय की गुहार लगाने आई पीड़िता चंद्रकला ने बताया कि उसका मायका भागलपुर के नाथनगर थाना के पुरानी सराय में है। वह राधारमण मंडल की पुत्री है। उसकी शादी 20 मई 2013 को भागलपुर के तातारपुर थाना के कंपनी बाग निवासी दिनेश मंडल के पुत्र गोपाल मंडल के साथ हुई थी। शादी के तीन साल बाद 2016 में बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर पति की नौकरी लग गई।

Husband-wife Dispute: ‘पहले भी जहर देकर मारने की कोशिश की गई’

चंद्रकला ने बताया कि नौकरी लगने के कुछ दिनों बाद पति और पूरे परिवार के रंग-ढंग बदल गए। उसे दहेज की मांग को लेकर ससुरालियों द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 21 अप्रैल 2019 को उसे जहर देकर मारने का प्रयास किया गया लेकिन वह बच गई। इसके बाद उसने दहेज अधिनियम के तहत तातारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी।

Husband-wife Dispute: न्यायालय में भी जा चुका है मामला

महिला ने बताया कि इस मामले में जमानत के लिए पति ने पटना उच्च न्यायालय में दायर अर्जी में कहा कि वह पत्नी को ससम्मान अपने साथ रखेगा। इस आधार पर हाइकोर्ट ने पत्नी को साथ रखने का निर्देश देते हुए दो माह की औपबंधक जमानत दे दी।

पत्नी बोली, मुझे और बच्ची को कोर्ट में छोड़ गया

उसका आरोप है कि पति ने 16 अगस्त 2022 को कोर्ट में झूठ बोला कि वह पत्नी को घर ले जा रहा है लेकिन वह उसे घर ले जाने के बजाय कोर्ट में ही छोड़ गया। कहा कि मेरी एक छह साल की पुत्री है। जिसका भरण पोषण करने में मैं समर्थ नहीं हूं। पति न मुझे और न ही पुत्री को अपने साथ रखता है। न तो किसी तरह का खर्च देता है और न ही न्यायालय का आदेश मानता है।

पुलिस लाइन के मेजर करेंगे जांच

इसी वजह से उसने एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामले में एसपी स्वपना गौतम मेश्राम ने कहा कि महिला ने शिकायती आवेदन दिया है। शिकायत की जांच की जिम्मेदारी पुलिस लाइन के मेजर को दी गई है। जांच रिपोर्ट के आलोक में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट: दीनानाथ मौआर, संवाददाता, औरंगाबाद, बिहार

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