सोमवार को वकीलों की हड़ताल के चलते मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि(Shree Krishna Janmbhoomi) शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (high court) में होने वाली सुनवाई नहीं हो सकी। अब 18 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। बता दें कि पूजा का अधिकार देने सहित भूमि अधिग्रहण कर ट्रस्ट बनाने और हिंदुओं को पूजा की छूट देने की मांग को देकर याचिका दाखिल की गई है।
याची के वकील महक माहेश्वरी का कहना था कि कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन में से 11.37 एकड़ जन्मभूमि मंदिर और शेष 2.37 एकड़ भूमि शाही ईदगाह को दिया जाना गलत है। याचिका में एएसआई से साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग की गई है।
याची का कहना है कि जहां शाही ईदगाह है वहां कंस का कारागार हुआ करता था। इसमें भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। जिस जगह मस्जिद है वहां द्वापर युग में श्रीकृष्ण के माता-पिता कैद थे। मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई है। मथुरा की स्थानीय अदालतों में इस विवाद से संबंधित एक दर्जन से अधिक केस दाखिल हो चुके हैं। याचिकाओं में एक आम मांग 13.37 एकड़ के परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की है।
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