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हरियाणा हाईकोर्ट से सिद्धू को राहत, इनकम की गलत असेसमेंट की वजह से दायर की थी याचिका

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चंडीगढ़: हरियाणा हाईकोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को राहत दी है। कोर्ट ने इनकम की गलत असेसमेंट करने और इसके खिलाफ रिवीजन को खारिज किए जाने के आदेशों को रद्द कर दिया है। बता दें ये आदेश इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा दी गई थी।

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क्या है मामला ?

साल 2016-17 की सिद्धू की इनकम की गलत असेसमेंट की वजह से उन्हें हाईकोर्ट जाकर याचिका दाखिल की थी।

याचिका में नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया था कि उन्होंने 2016-17 की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम 9 करोड़ 66 लाख 28 हजार 470 दर्शायी थी।

सिद्धू ने बताया कि इस रिटर्न को उन्होंने 19 अक्तूबर 2016 को जमा करवा दिया था इसकी एक्नॉलेजमेंट रसीद भी मिल गई थी। इसके बावजूद इनकम टैक्स विभाग ने 13 मार्च 2019 को नवजोत सिंह सिद्धू को बताया कि इस दौरान की उनकी आय 13 करोड़ 19 लाख 66 हजार 530 रूपए है. इस तरह इनकम टैक्स विभाग ने उनकी आय में 3 करोड़ 53 लाख 38 हजार 67 रूपए और जो दिए थे।  

इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने रिवीजन दायर करने के आग्रह के बाद भी सिद्धू की शिकायत का सामाधान

विभाग द्वारा उनकी आय की गलत अस्सेस्मेंट के खिलाफ इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने रिवीजन दायर कर इसे ठीक करने के लिए कहने के बावजूद इनकम टैक्स कमिश्नर ने 27 मार्च 2021 को रिविजन को खारिज कर दिया था।  सिद्धू ने रिविजन खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका लगा दी थी। हाईकोर्ट ने अब सिद्धू की इस मांग को सही मानते हुए इनकम टैक्स कमिश्नर के 27 मार्च के आदेशों को रद्द कर दिया और सिद्धू की रिवीजन पर दोबारा गौर करने के आदेश इन्कम टैक्स विभाग को दे दिए हैं।

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