हरियाणा सरकार ने ग्रुप A और ग्रुप B के सभी पदों पर अनुसूचित जाति (SC) के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का फैसला किया है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश दिये है। इस नई सरकारी नीति के तहत, अब हरियाणा में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत पदों में से 20% पदोन्नति कोटा के लिए आरक्षित होंगे। आरक्षण कैडर में सर्वोच्च पदोन्नति पद को छोड़कर सभी ग्रुप A और ग्रुप B पदों पर लागू होता है। हालाँकि, वरिष्ठता उच्चतम पदोन्नति वाले पद पर लागू सेवा नियमों के अनुसार मानी जाएगी।
हरियाणा सरकार ने लाभ लेने के लिए पदों की न्यूनतम संख्या तय कर दी है। तदनुसार, परिवहन सेवाओं की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब दो या अधिक परिवहन पद हों। इस मामले में, स्वीकृत पदों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए, आरक्षण कार्मिक आधार पर किया जाएगा।
विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) और समूह A या B पदोन्नति के लिए जिम्मेदार निकाय पदोन्नति पदों में SC कर्मचारियों के वर्तमान प्रतिनिधित्व का निर्धारण करते हैं। यदि हिस्सेदारी 20% से कम है, तो पदोन्नति कोटा के भीतर पद उपलब्ध होते ही कमी पूरी कर ली जाएगी। पदोन्नति के माध्यम से भरे गए ग्रुप A या ग्रुप B पदों वाले सभी एससी कर्मचारियों को नियुक्ति की प्रकृति की परवाह किए बिना प्रतिनिधित्व के लिए विचार किया जाएगा।
हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि गैर-SSC कर्मचारी जो पहले ही ग्रुप A या B पदों पर पदोन्नत हो चुके हैं, उन्हें 20 प्रतिशत आरक्षण पूरा करने के लिए नहीं रोका जाएगा, बल्कि पदोन्नति के लिए रोका जाएगा। कोटा पद उपलब्ध होते ही कमी को दूर कर लिया जाएगा।
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