Gujarat News: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार, 28 नवंबर को गुजरात की अदालतों में अतिरिक्त भाषा के रूप में गुजराती के इस्तेमाल की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इस विषय को लेकर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने अगस्त 2023 के आदेश को बरकरार रखा जिसके द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय ने पहले जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका खारिज कर दी थी।
उच्च न्यायालय ने याचिका को “पूरी तरह से गलत” करार दिया था, यह देखते हुए कि याचिका में अदालतों में अतिरिक्त भाषा के रूप में गुजराती का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार करने के सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण अदालत के दिसंबर 2012 के फैसले को चुनौती देने की मांग की गई थी।
इस संबंध में रोहित पटेल नामक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में अदालती कार्यवाही में गुजराती भाषा को एक अतिरिक्त भाषा बनाने के लिए राज्य के राज्यपाल द्वारा दिए गए प्राधिकरण को लागू करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। बता दें कि नवंबर 2022 में हुई एक सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा था कि गुजराती को अदालती कार्यवाही की भाषा बनाने की अनुमति देने से बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ेगा।
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