Former MLA Punished: एक गायिका से दुष्कर्म औऱ आपराधिक धमकी देने के मामले में पूर्व विधायक को सजा सुनाई गई है। एफटीसी द्वितीय, एमपी-एमएलए कोर्ट ने अक्टूबर 2020 में हुए इस दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र को 15 साल की सजा और एक लाख अर्थदंड का फैसला सुनाया है। वहीं आपराधिक धमकी के मामले में विधायक को दो साल की सजा सुनाई गई और दस हजार अर्थदंड लगाया गया।
इस संबंध में न्यायाधीश सुबोध सिंह ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व में जेल में बिताई गई दंड अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। वहीं अर्थदंड की राशि नियमानुसार प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी। पूर्व विधायक को इस मामले में आगरा जेल भेज दिया गया है।
शुक्रवार को न्यायालय ने पूर्व विधायक के खिलाफ दोष सिद्ध कर दिया था। शनिवार को सजा के बिंदुओं पर बहस हुई। 11 बजे वादी और प्रतिवादी के अधिवक्ता ने बहस की। लगभग तीन बजे न्यायाधीश ने 54 पन्नों का आदेश पढ़कर सुनाया। इसमें पूर्व विधायक का आपराधिक इतिहास भी संलग्न था। जिसमें 83 मुकदमों का विवरण था।
इस दौरान पूर्व विधायक की बेटी भी मौजूद रही। न्यायालय ने कहा कि आरोपित विष्णु एक सप्ताह के अंदर ट्रायल कोर्ट के समक्ष 50-50 हजार के दो सक्षम व्यक्तिगत बंध प्रस्तुत करेंगे।
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