Advertisement

नागालैंड में फिर बिकेगा कुत्ते का मांस, हाईकोर्ट ने हटाया बैन

Share
Advertisement

हाईकोर्ट द्वारा बैन हटाए जाने के बाद नागालैंड में फिर कुत्ते का मांस बिकेगा। दरअसल, देश के प्रत्येक राज्य की अपनी एक अलग संस्कृति है। सभी राज्यों की अपनी भाषा, वेशभूषा, भोजन है। सभी राज्यों में अलग अलग किस्म का खाना खाया जाता है।

Advertisement

सब जगहों पर शुद्ध शाकाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी खाना खाया जाता है। ठीक उसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट स्टेट नागालैंड में एक व्यंजन खाया जाता है, जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जायेंगे। वो डिश है कुत्ते का मांस। जी हां, नागालैंड के कई क्षेत्रों में लोग कुत्ते का मांस बड़े चाव से खाते हैं।

कुत्ते के मांस पर लगा था बैन

आपको बता दें कि 4 जुलाई 2020 को नागालैंड में राज्य की सरकार ने कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाया था। सरकार ने आयात, बाजार में बिक्री और कच्चे या पके हुए मांस पर बैन लगा दिया था। सरकार के इस फैसले को गलत ठहराते हुए व्यापारी संगठनों ने विरोध किया था।

सरकार द्वारा फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस एक्ट, 2011 के तहत लगाए गए इस बैन के खिलाफ कोहिमा के कुछ व्यापारियों ने याचिका दायर की। इन लोगों को कोहिमा की नगरपालिका परिषद् की तरफ से व्यापार का लाइसेंस भी मिला हुआ था। व्यापारियों ने इस बैन के कानूनी आधार और ज्यूरिस्डिक्शन (बैन के लागू होने के इलाके) को लेकर चुनौती दी थी। सरकार इस याचिका का जवाब नहीं दे सकी। इसके बाद हाई कोर्ट ने नवंबर 2020 में इस बैन ऑर्डर पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी।

हाईकोर्ट ने हटाया प्रतिबंध

अब राज्य की कोर्ट ने प्रतिबंध हटा दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भले ही ये कहा गया है कि बैन का ये आदेश कैबिनेट की मंजूरी के बाद पारित किया गया था, लेकिन कुत्तों के मांस को खाने या उसका व्यापार करने से जुड़ा कोई कानून नहीं बनाया गया है और बैन का आदेश जारी करने वाले नागालैंड के मुख्य सचिव इसके लिए उपयुक्त अधिकारी नहीं थे।

ये भी पढ़ें: राम जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद HC के पूर्व जज का बड़ा बयान, ‘मुझ पर फैसला ना सुनाने…’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *