राजधानी में वाहन चालकों को अब अपने वाहनों में प्रदूषण जांच की जांच के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। परिवहन विभाग पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) केंद्रों की संख्या बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। इससे जहां प्रदूषण घटेगा, वहीं ड्राइवरों के लिए समय पर प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी करना भी आसान होगा।
मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि जल्द होने वाली आगामी बैठक में इस पर फैसला संभव है। परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, मौजूदा समय में 943 पीयूसी केंद्र संचालित हैं। दिल्ली में 26 सितंबर तक 33.56 लाख पीयूसी प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं। बता दें कि वर्ष 2022 में 50 लाख से अधिक पीयूसी प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। सर्दियों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए पीयूसी करवाना अनिवार्य है। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उसके मुकाबले पीयूसी केंद्रों का विस्तार नहीं किया गया है। इससे पीयूसी चालकों को घंटों लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में परिवहन विभाग वाहन चालकों की सुविधा को लेकर कार्य कर रहा है। अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा योजना पीयूसी केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 1,200 करने की है।
महंगी हो सकती है जांच
परिवहन विभाग मौजूदा दरों का मूल्यांकन करने और उच्च निरीक्षण दरों के लिए सिफारिशें करने के लिए पीयूसी दर वृद्धि प्रक्रिया पर एक समिति बनाएगा। इन परिस्थितियों में, पीयूसी समीक्षा महंगी हो सकती है। वर्तमान में, आपको दोपहिया वाहनों के लिए उत्सर्जन परीक्षण के लिए 60 रुपये, पेट्रोल चार पहिया वाहनों के लिए 80 रुपये और डीजल कारों के लिए 100 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। साथ ही आपको 18 फीसदी जीएसटी अलग से देना होता है। बीएस-6 वाहनों को साल में एक बार प्रदूषण जांच से गुजरना पड़ता है और बीएस-4 वाहनों को हर छह महीने में प्रदूषण जांच से गुजरना पड़ता है। बता दें कि वर्ष 2011 से पीयूसी की आखिरी बार जांच दर बढ़ाई गई थी।
10 हजार जुर्माने का प्रावधान
पीयूसी एक प्रमाणपत्र है जो वाहन के निरीक्षण के बाद जारी किया जाता है। अपने वाहन का उपयोग करते समय अपना पीयूसी प्रमाणपत्र अपने साथ रखना महत्वपूर्ण है। उनका लक्ष्य बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना पकड़े गए वाहन मालिकों को छह महीने तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय सड़क यातायात नियम, 1989 के तहत कोई भी वाहन, जिसमें बीएस-I, II, III, IV अनुपालन वाले वाहन और सीएनजी और एलपीजी वाहन शामिल हैं। पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष के बाद उनके पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र होना चाहिए। हालाँकि, BS-IV चार पहिया वाहनों के लिए वैधता अवधि एक वर्ष है, जबकि अन्य के लिए यह तीन महीने है।
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