नई दिल्ली। अगर आपके पास अपने बचत बैंक खाते के लिए इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है, तो 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के चेक जारी करना आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) को लागू करना शुरू कर दिया है। अधिकतर बैंक positive pay system को 1 सितंबर से लागू करने जा रहे है।
बता दें कि रिजर्व बैंक यानि की (RBI) ने चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम (CTS) के लिए अगस्त 2020 में पॉजिटिव पे सिस्टम की घोषणा की थी। इस नियम के अनुसार, बैंक सभी खाताधारकों के लिए उनकी इच्छा के अनुसार 50 हजार या उससे अधिक की रकम वाले चेक के लिए यह सुविधा को लागू कर सकते हैं।
चेक हो जाएगा रिजेक्ट
RBI के इस नए नियम के तहत चेक जारी करने से पहले आपको बैंक को इस बारे में बताना होगा। नहीं तो चेक को स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपका चेक रिजेक्ट हो जाएगा।
हालांकि, इस नए नियम से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को समस्या आ सकती हैं, जो नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
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