Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की याचिका पर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों को नोटिस जारी किया, जिसने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश और गुजरात में एक शिक्षक के रूप में उसकी सेवाएं उसकी लिंग पहचान के चलते बंद कर दी गई थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले में केंद्र सरकार के साथ-साथ दोनों राज्यों से जवाब मांगा।
शीर्ष अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उसकी लिंग पहचान उजागर होने के बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात के स्कूलों में उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह दो अलग-अलग उच्च न्यायालयों में अपना उपचार नहीं चला सकती”। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि उसे उत्तर प्रदेश में नियुक्ति पत्र दिया गया था लेकिन वह वहां केवल छह दिन ही पढ़ा सकी। कोर्ट को बताया गया कि गुजरात में भी उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया लेकिन ज्वाइन करने की अनुमति नहीं दी गई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने चार सप्ताह बाद नोटिस जारी करने से पहले कहा, “हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं।”
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