Hybrid Hearing: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार, 13 दिसंबर को दिल्ली की जिला अदालतों और न्यायाधिकरणों में हाइब्रिड सुनवाई के कार्यान्वयन की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर गौर किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि जिला अदालतों में हाइब्रिड बुनियादी ढांचे की कमी एक वास्तविक समस्या है। न्यायालय ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कुछ जिला अदालत के न्यायाधीश अदालत के पाठकों के फोन का उपयोग करके हाइब्रिड सुनवाई कर रहे थे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने टिप्पणी करते हुए कहा, “अभी क्या हो रहा है कि न्यायाधीश मोबाइल फोन पर सुनवाई कर रहे हैं।”
दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने अधिकारियों से तीस हजारी कोर्ट में एक जिला न्यायाधीश की अदालत का दौरा करने को कहा है जहां हाइब्रिड सुनवाई के लिए एक सेटअप बनाया गया है। याचिकाकर्ता अनिल कुमार हाजेले और अन्य ने 2021 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और यह सुनिश्चित करने की गुहार लगाई थी कि जिला अदालतों के साथ-साथ अर्ध-न्यायिक निकायों में हाइब्रिड सुनवाई आयोजित करने के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बता दें कि जनवरी 2022 में याचिका का निपटारा कर दिया गया जब अदालत को सूचित किया गया कि सरकार हाइब्रिड सुनवाई की सुविधा के लिए उपकरण खरीदने की तैयारी में है और यह सुविधा बहुत जल्द शुरू होगी।
याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि कई मंचों ने अभी तक हाइब्रिड सुनवाई की सुविधा प्रदान नहीं की है, जबकि कई मंचों ने विकल्प पूरी तरह से बंद कर दिया है। याचिका में बताया गया कि बुनियादी ढांचे की कमी हाइब्रिड सुनवाई की प्रगति में बाधा बन रही। मामले पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं और इसलिए, जनहित याचिका को बहाल करने की आवश्यकता है।
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