Advertisement

Nikki Yadav murder: आज आरोपी साहिल की दिल्ली अदालत में होगी पेशी

Share
Advertisement

Nikki Yadav murder: निक्की यादव हत्याकांड में मुख्य आरोपी साहिल गहलोत को बुधवार को दिल्ली की द्वारका कोर्ट में पेश किया जाएगा। गहलोत ने कथित तौर पर 10 फरवरी को कश्मीरी गेट के पास 23 वर्षीय यादव का गला घोंट दिया था और उसी दिन दूसरी महिला से शादी कर ली थी। चार दिन बाद, यादव का शव दिल्ली के बाहरी इलाके मित्राओं गांव में गहलोत के एक ढाबे के फ्रिज में मिला था।

Advertisement

अदालत ने सोमवार को हत्या की केस डायरी पेश नहीं करने के लिए पुलिस की खिंचाई की थी और जांच अधिकारी (आईओ) को मंगलवार को इसके साथ आने को कहा था। मंगलवार को अदालत ने तब एक आरोपी लोकेश यादव के मोबाइल लोकेशन के साथ कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) को संरक्षित करने का निर्देश दिया था।

सीडीआर के संरक्षण की मांग वाली याचिका को स्वीकार करते हुए, लिंक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नितेश गोयल ने आईओ के केस डायरी पर हस्ताक्षर किया और याचिका को अनुमति दी।

अदालत ने सोमवार को गहलोत सहित आरोपियों की न्यायिक हिरासत एक दिन और मंगलवार को एक दिन और बढ़ा दी थी। आरोपी को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। मंगलवार को सुनवाई के दौरान लोकेश यादव के वकील अनिरुद्ध यादव ने कहा कि आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हत्या और साजिश में उसकी कोई भूमिका नहीं है।

वकील ने आगे तर्क दिया कि किसी भी हेरफेर से बचने के लिए आरोपी के मोबाइल स्थान के साथ-साथ सीडीआर को संरक्षित करना आवश्यक है और निष्पक्ष जांच के उद्देश्य से आईओ द्वारा केस डायरी पर हस्ताक्षर और पृष्ठ अंकित करना भी आवश्यक है।

अधिवक्ता यादव ने यह भी प्रस्तुत किया कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए कुछ मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग की सुविधा है। सभी बातचीत रिकॉर्ड की जाती है और पुलिस ने उन्हें सुना होगा। इन फोनों को सील कर जांच के लिए FSL भेजा जाए।

दूसरी ओर, जांच अधिकारी (IO) ने दावा किया कि हत्या के मामले में लोकेश यादव और अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था और हत्या के दिन वे उत्तम नगर में उस फ्लैट के पास थे, जहां निक्की यादव रहती थी।

सोमवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एमएम) पारस दलाल ने आईओ को मंगलवार को केस डायरी और पेज नंबर पेश करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने नोट किया था कि आईओ ने अपनी अनुपस्थिति के कारण अदालत की सुनवाई में भाग लेने के लिए एक उप निरीक्षक को नियुक्त किया था। आपको बता दें कि उप निरीक्षक केस डायरी नहीं लाया था।

अदालत ने अधिवक्ता अनिरुद्ध यादव की दलीलों पर गौर करने के बाद पुलिस से पूछा था कि उनके खिलाफ हत्या और साजिश से जुड़े अपराध कैसे बनते हैं।

कोर्ट ने छह मार्च को गहलोत पांच अन्य की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी थी, जो सोमवार को खत्म हो गई। इससे पहले लोकेश की ओर से अधिवक्ता यादव ने केस डायरी में मार्किंग की मांग को लेकर आवेदन दिया था और इसमें हेराफेरी पर नाराजगी जताई थी।

गहलोत के पिता, वीरेंद्र सिंह; चचेरे भाई नवीन (दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल) और आशीष; और दोस्तों लोकेश और अमर पर यादव से छुटकारा पाने की साजिश रचने का आरोप है, ताकि वो दूसरी महिला के साथ अपनी शादी कर सके।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, पुलिस हिरासत के दौरान गहलोत से लंबी पूछताछ की गई और खुलासा किया कि यादव उसे किसी और से शादी करने से रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वे पहले ही 2020 में अपनी शादी कर चुके थे।

“वो 10 फरवरी को उसके परिवार द्वारा किसी अन्य लड़की के साथ तय की गई शादी के साथ आगे नहीं बढ़ने की गुहार लगा रही थी। हालांकि, गहलोत ने अपने पिता, दो चचेरे भाई और दो दोस्तों के साथ मिलकर साजिश रची और मृतक को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई।” अधिकारी ने कहा था।

“उसने योजना को अंजाम दिया और उसकी हत्या कर दी और उसी दिन अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों को इसके बारे में सूचित किया और फिर वे सभी विवाह समारोह में आगे बढ़े।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *