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PM को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी दिल्ली अदालत से बरी

PM Modi

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दिल्ली की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष किसी को जान से मारने की धमकी साबित करने के लिए कोई सबूत दिखाने में “बुरी तरह विफल” रहा। आपको बता दें कि व्यक्ति ने पुलिस हेल्पलाइन 100 पर एक फोन कॉल में पीएम को जान से मारने की धमकी दी थी।

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आनंद परबत पुलिस ने जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री के खिलाफ हेल्पलाइन पर कॉल करने और अपमानजनक भाषा और जान से मारने की धमकी देने के लिए मोहम्मद मुख्तार अली के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 (II) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। आपको बता दें कि धारा 506 आपराधिक धमकी से संबंधित है और इसका दूसरा भाग उन लोगों के खिलाफ लगाया जाता है जो मौत या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देते हैं।

मजिस्ट्रेट देवदिया ने पिछले महीने पारित एक आदेश में कहा, “इस अदालत ने पाया है कि अभियोजन पक्ष किसी भी सबूत को रिकॉर्ड पर लाने में बुरी तरह विफल रहा है, जो किसी को जान से मारने की धमकी के रूप में किसी भी बयान को दिखा या साबित कर सकता था।”

उन्होंने कहा, “अभियोजन सभी उचित संदेह से परे अभियुक्तों के अपराध को साबित करने में विफल रहा है और तदनुसार, अभियुक्त को आरोप से बरी किया जाता है।”

अदालत ने यह भी कहा कि जब्ती मेमो में आरोपियों से किसी भी सिम कार्ड की बरामदगी नहीं दिखाई गई और सार्वजनिक गवाहों को मामले में शामिल करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। इसमें कहा गया है कि अभियोजन पक्ष पीड़िता को डराने की अभियुक्त की मंशा दिखाने में भी असमर्थ रहा।

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