CJI New Delhi: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ कोर्ट रूम में उस वक्त हैरान हो गए जब शुक्रवार को दो शराब कंपनियों के बीच ट्रेडमार्क उल्लंघन विवाद की सुनवाई के दौरान उनके सामने दो व्हिस्की की बोतलें पेश की गईं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने इंदौर स्थित एक कंपनी जेके एंटरप्राइजेज को ‘लंदन प्राइड’ नाम के तहत पेय पदार्थ बनाने से रोकने के लिए शराब कंपनी पेरनोड रिकार्ड की अपील को खारिज कर दिया था।
सुनवाई शुरू होते ही वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बेंच से अनुरोध किया कि उन्हें अदालत के अंदर उत्पाद लाने की अनुमति दी जाये। इसके बाद वरिष्ठ वकील शराब की दो बोतलें अपनी मेज पर रखने के लिए आगे बढ़े, जहां वह बहस कर रहे थे। इस असामान्य दृश्य को देखकर, सीजेआई, जो जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ बेंच साझा कर रहे थे, जोर से हंसे और कहा, “आप अपने साथ बोतलें लाए हैं?” रोहतगी ने सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि उन्हें दोनों उत्पादों के बीच समानता दिखानी होगी। फिर उन्होंने बताया कि इस मामले में ट्रेडमार्क का उल्लंघन कैसे हुआ?
सीजेआई ने तब टिप्पणी की, “मुद्दा यहां trade dress के बारे में है। बॉम्बे में मेरे एक फैसले में इस पहलू को शामिल किया गया है जिसमें बोतल का आकार शामिल था।” इसके बाद पीठ ने एक नोटिस जारी किया और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और दो सप्ताह के बाद सुनवाई तय की। नोटिस जारी होने के बाद रोहतगी ने सीजेआई से पूछा कि क्या वह बोतलें अपने साथ ले जा सकते हैं. सीजेआई ने मुस्कुराते हुए कहा, “हां, कृपया।”
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