Parliament Security Breach: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिल्ली पुलिस को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में एफआईआर की एक प्रति आरोपी व्यक्ति नीलम आज़ाद को प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने यह देखते हुए स्थगन आदेश पारित किया कि ट्रायल कोर्ट ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और एफआईआर में संवेदनशील विवरण थे।
कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवेदनशील मामलों में, आरोपी को एफआईआर की प्रति के अनुरोध के साथ पहले पुलिस आयुक्त के पास जाने की जरूरत है। इसके बाद आयुक्त से यह तय करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने की अपेक्षा की जाती है कि आरोपी को एफआईआर दी जाए या नहीं। यदि समिति निर्णय लेती है कि एफआईआर प्रदान नहीं की जा सकती है, तभी आरोपी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।
पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरदीप कौर ने एक आदेश पारित कर दिल्ली पुलिस को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में एफआईआर की एक प्रति आजाद को देने का निर्देश दिया, जो कई आरोपियों में से एक है। दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह के कड़े विरोध के बावजूद ट्रायल कोर्ट का 21 दिसंबर का आदेश पारित किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामला सीलबंद एफआईआर से जुड़ा है क्योंकि यह बेहद संवेदनशील प्रकृति का है। पुलिस ने आगे बताया कि जांच अभी भी जारी है और कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं।
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