Pakistani Artist: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 28 नवंबर को पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि भारतीय नागरिकों को पाकिस्तानी कलाकारों को काम पर रखने या उनसे कोई काम या प्रदर्शन मांगने पर प्रतिबंध लगाया जाए। मामले को खारिज करने से पहले जस्टिस खन्ना ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता को अपनी सोच में इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए।
इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले अक्टूबर में एक याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। उच्च न्यायालय ने कहा था कि याचिका में कोई दम नहीं है क्योंकि इसमें प्रतिगामी कदम उठाने की मांग की गई है और यह सांस्कृतिक सद्भाव, एकता और शांति के खिलाफ है। विशेष रूप से, उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारत में समाप्त हुए क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की भागीदारी का भी उल्लेख किया था।
हाल ही विश्व कप में पाकिस्तानी टीम का जिक्र करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि समग्र शांति और सद्भाव के हित में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सराहनीय सकारात्मक कदमों के कारण यह संभव हो सका। उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का देशभक्ति का विचार गलत था। इसके अलावा, इस तरह के प्रतिबंध लगाने से भारतीय नागरिकों के व्यवसाय और व्यापार करने के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होगा।
बता दें कि कोर्ट में यह याचिका स्वयंभू सिने कार्यकर्ता फैज़ अनवर क़ुरैशी ने दायर की थी। उन्होंने ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (एआईसीडब्ल्यूए) के प्रतिबंध का हवाला दिया था, जिसने भारतीय फिल्म उद्योग में पाकिस्तानी कलाकारों को शामिल करने के खिलाफ फैसला किया था। क़ुरैशी ने दावा किया था कि उनके द्वारा मांगी गई राहत नहीं देने से भारतीय कलाकारों के साथ भेदभाव होगा, जिन्हें कथित तौर पर पाकिस्तान में अनुकूल माहौल नहीं मिलता है।
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