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विदेशी नागरिकों को वीजा अवधि बढ़ाने के लिए मिली 30 सितंबर तक छूट: भारत सरकार

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नई दिल्ली: कोरोना के कारण विदेशी नागरिकों को भारत सरकार ने वीजा बढ़ाने की छूट दे दी है। भारत सरकार ने कहा है कि विदेशी नागरिकों को अपने वीजा विस्तार के लिए FRRO/FRO को कोई आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। बता दें दूसरी लहर के दौरान सरकार ने कहा था कि विदेशी नागरिकों को 31 अगस्त तक कोई आवेदन नही देना होगा, लेकिन अब भारत सरकार ने इसकी सीमा 30 सितंबर तक कर दी है।

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भारत सरकार ने कहा है कि, ‘COVID19 महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय वीजा या ठहरने की अवधि को 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाएगा। यदि 30 सितंबर, 2021 से आगे वीज़ा के विस्तार की आवश्यकता है, पात्रता के अनुसार मौजूदा दिशानिर्देश अनुसार संबंधित विदेशी नागरिक भुगतान के आधार पर ऑनलाइन ई-एफआरआरओ प्लेटफॉर्म पर वीज़ा के विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ द्वारा विचार किया जाएगा। हालांकि, किसी भी श्रेणी के वीजा पर भारत में पहले से मौजूद अफगान नागरिकों को अफगान नागरिकों के लिए अलग से जारी दिशा-निर्देशों के तहत वीजा का विस्तार दिया जाएगा’।

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