Excise Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मामलों में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर मंगलवार, 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की पूर्व-तिथि तय की जानी चाहिए। ईडी इस केस को एक विशेष अपराध नहीं बना सकती।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा, “आप पीएमएलए मामले में कोई विशेष अपराध नहीं बना सकते। हम धारणा पर नहीं चल सकते। कानून में जो भी सुरक्षा है उसे पूरी तरह से बढ़ाया जाना चाहिए और इसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता।”
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले इस मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आप नेता ने राहत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। गौरतलब है कि 4 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सवाल किया था कि अगर पार्टी पर कथित मनी लॉन्ड्रिंग का लाभार्थी होने का आरोप है तो मामले में आप को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया।
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