Electoral Bonds: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली एक संविधान पीठ अगले सप्ताह चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता से संबंधित मामले की सुनवाई शुरू करेगी जो राजनीतिक दलों को गुमनाम दान की सुविधा उपलब्ध कराती है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ 31 अक्टूबर(मंगलवार) से मामले की सुनवाई शुरू करेगी।
बता दें कि 16 अक्टूबर को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धन विधेयक के रूप में कानूनों को पारित करने से संबंधित एक कानूनी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, विवादास्पद योजना को चुनौती देने वाले याचिका को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला किया।
इससे पहले जब 10 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को इस साल 31 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। उस सुनवाई के दौरान भी, न्यायालय ने इस बात पर बहस की थी कि मामले को संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं, लेकिन उस समय अंततः इसके खिलाफ निर्णय लिया गया। हलांकि कुछ दिनों बाद, मामला औपचारिक रूप से पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया गया।
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