दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत मदरसा और वैदिक पाठशाला को भी लाया जाए। याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दायर की गई है।
अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में समान सिलेबस और समान पाठ्यक्रम लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। याचिका में शिक्षा का अधिकार कानून के कुछ प्रावधानों को मनमाना और अतार्किक बताया गया था।
याचिका में कहा गया है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में सबको समान अवसर नहीं देता है। ये संविधान की धारा 14, 15 और 16 के विपरीत है। शिक्षा का अधिकार कानून को न केवल मुफ्त शिक्षा के लिए होनी चाहिए बल्कि बिना आर्थिक और सामाजिक भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार भी होनी चाहिए।
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