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Delhi NCR

दिल्ली: राज्य सूचना आयोग करें हाइब्रिड सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

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Hybrid Hearing By State Information Commission: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के दौरान सभी राज्य सूचना आयोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत शिकायतों और अपीलों को सुनने के लिए एक हाइब्रिड प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने आदेश दिया है कि राज्य सूचना आयोग को हाइब्रिड सुनवाई के लिए विकल्प चुनने और वीडियो लिंक साझा करने का विकल्प प्रदान करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को सभी पक्षकारों के लिए कुशल और सुलभ बनाया जाना चाहिए।

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एक महीने के अंदर उठाए कदम

कोर्ट ने निर्णय दिया कि “सभी राज्य और केंद्रीय मंत्रालय के ईमेल संकलित करने के लिए एक महीने की अवधि के भीतर कदम उठाएंगे, जिसे सभी एसआईसी और सीआईसी को प्रस्तुत किया जाएगा। इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए, डीओपीटी एक बैठक बुलाएगा। “सभी राज्य और केंद्रीय सूचना आयुक्तों को दिए गए निर्देश का पालन करने के लिए एक समयसीमा तैयार करनी होगी। शीर्ष अदालत ने आगे निर्देश दिया कि राज्य जहां भी आवश्यक हो, फंड उपलब्ध कराए।

न्याय तक पहुंच अनुच्छेद-21 के तहत मौलिक अधिकार

आदेश पारित करते समय, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी कहा कि न्याय तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य घटक है। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि तकनीक का उपयोग अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) अपनी कार्यवाही हाइब्रिड तरीके से करता है, जिससे नागरिकों के लिए पहुंच आसान हो जाती है।

ये भी पढ़ें- दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ “Corrective Petition”

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