PCS Officer Jyoti Maurya Case: उत्तर प्रदेश की चर्चित राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी ज्योति मौर्या ने उनकी व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी फर्जी ख़बर, ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हटाने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय को कही। हाई कोर्ट ने ज्योति मौर्या की याचिका पर भारत सरकार समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है।
मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत सरकार समेत अन्य सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कोर्ट से मांग की थी कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उपलब्ध उनकी व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी फर्जी खबरें, ऑडियो, वीडियो हटाए जाएं। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि इससे उनकी सामाजिक जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। उन्हें सोशल मीडिया पर खलनायिका के रूप में पेश किया जा रहा है।
कोर्ट में उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर चल रहे उनके निजी जिंदगी से जुड़ी फर्जी ख़बर उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। पीसीएस ज्योति मौर्या ने उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी खबरों को न्यूज चैनल या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने से रोक लगाने का निर्देश देने की भी मांग की है।
आपको बता दें कि इस मामले में एसडीएम ज्योति मौर्या इसी वर्ष अगस्त माह में दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिला की थी और सूचना और प्रसारणा मंत्रालय से उनके विरूद्ध सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो, मीम्स और फर्जी ख़बर हटाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में 22 सितंबर की अगली तारीख दी थी लेकिन इसी बीच एसडीएम ज्योति मौर्या ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर जल्द सुनवाई की मांग की।
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