Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को इस साल की शुरुआत में दी गई अंतरिम चिकित्सा जमानत 8 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी जाए। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने जैन के चिकित्सा दस्तावेजों की जांच के बाद यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने आदेश में कहा, “दिए गए प्रस्तुतीकरण और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए और योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना हम अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं जो मई 2023 को दी गई थी और अंतरिम सुरक्षा 8 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दिया गया “।
सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस साल 26 मई को जेल मेडिकल जमानत दी थी और तब से इसे आज तक बढ़ा दिया गया है।बेंच दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ धन शोधन मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सत्येन्द्र जैन को मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था और मेडिकल बेल से पहले वह एक साल तक जेल में रहे।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुरू में सत्येन्द्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था। यह मामला इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि सत्येन्द्र जैन ने 2015 और 2017 के बीच विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्तियां अर्जित की थीं, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके। बाद में, ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके स्वामित्व वाली और नियंत्रित कई कंपनियों ने हवाला के माध्यम से शेल कंपनियों से ₹4.81 करोड़ के लेनदेन हुए।
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