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इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, उत्तर पुस्तिका देने के बदले 1500 रुपये की मांग की तो छात्रों ने कर दी याचिका दाखिल

फोटो: IPU BUZZ

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रहे छात्रों द्वारा दायर याचिका पर जवाब तलब किया है।

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मामला दिल्ली स्थित गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है जिसमें कहा गया है कि परीक्षार्थी को सुचना के अधिकार के तहत अपने उत्तर पुस्तिका को देखने का हक है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में उत्तर पुस्तिका देने के बदले छात्रों से 1500 रुपये की मांग की गयी है।

बता दें याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीएन सिंह और न्यायाधीश ज्योति सिंह कर रहे थे। बेंच ने यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजा है और 23 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

बता दें कि याचिकर्ता आकृति अग्रवाल और लक्ष्य पुरोहित ने बताया कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के कुलपति, रजिस्ट्रार और जन सुचना कार्यालय को भी सुचित किया कि छात्रों के उत्तर पुस्तिका मुहैया कराने के लिए वे केवल 2 रुपये प्रति पेज लेने के लिए बाध्य हैं लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने कहा कि छात्रों को हर हाल में 1500 रुपये देने होंगे।

कोर्ट में याचिकर्ता के तरफ से वकील पारस जैन पेश हुए थे, वहीं परविंदर चौहान ने गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की तरफ कोर्ट के नोटिस को स्वीकार किया है।

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