Delhi Legislative Assembly Fellowship: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा अनुसंधान केंद्र फेलोशिप कार्यक्रम के तहत फेलो की सेवाएं वापस लेने के दिल्ली विधान सभा सचिवालय के आदेश पर पहले लगाई गई रोक हटा दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे रोक का पिछला अंतरिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए था क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने पहले ही उनकी सेवाओं को समाप्त करने वाले पत्र पर रोक नहीं लगाने का फैसला कर लिया था। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले फेलो की सेवाओं को समाप्त करने वाले पत्र पर रोक नहीं लगाने का फैसला किया था। आगे उन्होंने कहा, इसलिए, उच्च न्यायालय को कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए था जो दिल्ली विधानसभा सचिवालय के आदेश पर प्रभावी रूप से रोक लगाता हो।
उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के माध्यम से कहा कि, याचिकाकर्ता को उचित स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए शीर्ष अदालत से संपर्क करना हमेशा खुला है। इसी साल 21 सितंबर को पारित एक अंतरिम आदेश में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली विधान सभा सचिवालय के आदेश पर रोक लगा दी थी और यह बताने के लिए कहा था कि जब अध्यक्ष ने स्वयं निर्णय पर आपत्ति जताई थी तो वह फेलो की बर्खास्तगी पर क्यों सहमत हुए थे।
फेलो ने यह तर्क देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि उन्हें 2019 में एक विज्ञापन और उचित चयन प्रक्रिया के बाद फेलोशिप के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने न्यायालय को बताया कि फेलो की सेवाएं नियमित रूप से हर दो साल के बाद बढ़ाई जाती थीं और कुछ को छोड़कर, उनका कार्यकाल दिसंबर 2024 में समाप्त हो जाना था। याचिकाकर्ताओं ने ये भी बताया कि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं क्योंकि आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया था और उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं ली गई थी।
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