सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) मनीष सिसोदिया की शराब नीति मामले में जांच कर रही थी।
विशेष न्यायाधीश एम.के. राउज एवेन्यू कोर्ट के नागपाल इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। केंद्रीय एजेंसी की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस स्तर पर वो और सीबीआई रिमांड नहीं मांग रहे हैं लेकिन अगले 15 दिनों में वे इसकी मांग कर सकते हैं।
पिछले दो दिनों में, CBI ने इस मामले में प्रमुख गवाहों – पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण और पूर्व आबकारी विभाग के सचिव सी. अरविंद – से पूछताछ की है। इन्होंने एक मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज किए हैं।
आप नेता ने अदालत को संबोधित करते हुए पहले कहा था कि सीबीआई बार-बार एक ही सवाल पूछ रही है और यह मानसिक प्रताड़ना है। उन्होंने अदालत से कहा, “वे थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन आठ से नौ घंटे बैठना और एक ही सवाल का बार-बार जवाब देना, वह भी मानसिक उत्पीड़न है।”
अदालत ने सीबीआई को नियमित अंतराल पर उसकी मेडिकल जांच कराने का भी निर्देश दिया था। एजेंसी ने सिसोदिया को आठ घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
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