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Delhi NCR

Deepfake: कोर्ट इंटरनेट को नियंत्रित नहीं कर सकता, डीपफेक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई

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Deepfake: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर आपत्ति जताई कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक के माध्यम से उत्पन्न “डीपफेक” सामग्री के उपयोग पर लगाम लगाने के लिए कोई निर्देश जारी कर सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने एक वकील द्वारा डीपफेक उत्पन्न करने वाली वेबसाइटों तक पहुंच को रोकने के लिए दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से डीपफेक और एआई के अनुमत उपयोग पर दिशानिर्देश तय करने का भी आग्रह किया। हालांकि, न्यायालय ने बताया कि यह मुद्दा बहुत जटिल है और सरकार को इस मामले को सुलझाना और एक संतुलित समाधान तक पहुँचना बेहतर होगा।

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Deepfake: नहीं है कोई साधारण मुद्दा

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “यह तकनीक अब सीमाहीन दुनिया में उपलब्ध है। आप इंटनेट को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? इस पर इतनी निगरानी नहीं रख सकते। आखिरकार, नेट की स्वतंत्रता खो जाएगी। इसलिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण, संतुलन कारक शामिल हैं। आप एक ऐसे समाधान पर पहुंचना होगा जो सभी हितों को संतुलित करता हो। केवल सरकार ही अपने सभी संसाधनों के साथ ऐसा कर सकती है। उनके पास डेटा है, उनके पास व्यापक मशीनरी है, उन्हें इसके बारे में निर्णय लेना होगा। यह एक बहुत ही कठिन कदम है , बहुत जटिल मुद्दा यह कोई साधारण मुद्दा नहीं है।”

Deepfake: एआई के है सकारात्मक प्रयोग भी

कोर्ट ने टिप्पणी की, “जब वे फिल्में बनाते हैं, खासकर युद्ध फिल्में, तो डीपफेक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक व्यक्ति के साथ, वे उस व्यक्ति की 1000 प्रतिकृतियां दिखाते हैं।” याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील मनोहर लाल ने कहा कि अदालत कम से कम कुछ दिशानिर्देश जारी कर सकती है ताकि डीपफेक या एआई तकनीक का दुरुपयोग करने वाली निजी पार्टियों को जवाबदेह ठहराया जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि वेबसाइटों से यह खुलासा करने के लिए कहा जा सकता है कि उनकी सामग्री एआई द्वारा कब तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी वेबसाइटों को अवैध सामग्री उत्पन्न करने से भी रोका जा सकता है।

ये भी पढ़ें- धारा 29ए के तहत अवधि समाप्त होने के बाद भी मध्यस्थता जनादेश को बढ़ाया जा सकता है: Bombay HC

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