नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने CM अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और AAP के नौ विधायकों को तीन साल पुराने एक चर्चित मामले में बरी कर दिया है।
2018 में इन सभी पर कथित तौर पर तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हमले का आरोप लगाया गया था। उस वक्त इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार और नौकरशाहों के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी।
हालांकि समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने पार्टी के दो विधायकों अमानतुल्लाह ख़ान और प्रकाश जरवाल के ख़िलाफ़ आरोप दर्ज करने का आदेश दिया है।
ये मामला 19 फ़रवरी 2018 का है जब मुख्यमंत्री केजरीवाल के निवास पर अंशु प्रकाश के साथ कथित तौर से हाथापाई की गई थी। संबंधित मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के अलावा आप के 11 विधायकों को अभियुक्त बनाया गया था।
हालांकि केजरीवाल, सिसोदिया और नौ अन्य विधायकों को अक्तूबर 2018 में ही ज़मानत मिल गई थी।
साथ ही अमानतुल्लाह ख़ान और प्रकाश जरवाल को भी हाईकोर्ट से ज़मानत दे दी थी।
मामले में बरी किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अदालत से बरी होने के बाद ट्वीट कर लिखा – “सत्यमेव जयते”
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