Cash For Query: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने सदन से निष्कासन के खिलाफ तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर लोकसभा महासचिव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अधिकारी को तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। हालांकि, अदालत ने उन्हें लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। एथिक्स पैनल द्वारा रिश्वत के बदले में व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के साथ अपने संसदीय लॉगिन विवरण साझा करने का दोषी पाए जाने के बाद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।
आरोप पर सांसद ने कहा था कि उन्होंने व्यवसायी के साथ अपने लॉगिन क्रेडेंशियल साझा किए थे ताकि उनके कर्मचारी लोकसभा पोर्टल पर उनके प्रश्नों को टाइप कर सकें। उन्होंने दोनों के बीच रिश्वत के किसी भी आदान-प्रदान से इनकार किया था। सदन से निकाले जाने के कुछ दिनों बाद मोइत्रा ने अपने निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पिछले महीने अपने निष्कासन पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में, महुआ मोइत्रा ने कहा था कि एथिक्स पैनल के पास उन्हें निष्कासित करने की शक्ति नहीं थी।
सांसद ने बताया कि एथिक्स पैनल के पास उनके और हीरानंदानी के बीच नकद लेनदेन का कोई सबूत नहीं था। उन्होंने यह भी बताया था कि पैनल ने उन्हें हीरानंदानी और उनके पूर्व साथी जय अनंत देहाद्राई से जिरह करने की अनुमति नहीं दी थी। दर्शन हीरानंदानी ने पैनल को एक हलफनामा लिखा था जिसमें दावा किया गया था कि मोइत्रा ने संसद में अडानी समूह पर सवाल पोस्ट करने की अनुमति देने के बदले में उनसे गिफ्ट स्वीकार किए हैं।
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